अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सोहागपुर के सभागार में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमती अमृता गर्ग, उप पुलिस अधीक्षक शहडोल श्री राघवेंद्र द्विवेदी एवं डी.जे. संचालको के साथ बैठक आयोजित की गई।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमती अमृता गर्ग ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई गाइड लाइन के अनुसार ही डी.जे. या अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रो का उपयोग किया जाए।
उन्होंने कहा कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रो का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित अवधि में यदि कोई साउण्ड बाक्स या ध्वनि बजायी जाती है तो संबंधितो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए डी.जे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रो को संबंधित थाना प्रभारी द्वारा जप्त कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल में 120 डेसीबल से ज्यादा ध्वनि नहीं बजाए जाएं, कार्यक्रम स्थल के बाहर आवाज नही जानी चाहिए। डी.जे. बेस से बहुत ज्यादा समस्या होती है और उसे नियंत्रित रखना है। हास्पिटल, रिहायसी एरिया के आसपास साउण्ड का उपयोग नही किया जाए।

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