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हत्या के प्रयास किया आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

हत्या के प्रयास किया आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

थाना अमलाई में फरियादी अमरनाथ चौधरी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि दिनांक 03/04/2017 को पप्पू पैसों के लेन देन को लेकर संजय चौधरी से गाली गलौज करने लगा वह संजय के सीने में गोली मार कर मौके से भाग गया आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा प्रकरण में संपूर्ण विवेचना करवाई पूर्ण होने के बाद अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है 

माननीय न्यायालय ने पुलिस की विवेचना से सहमत होकर अभियोजन के तर्क एवं प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी पप्पू नापित पिता दुलारे नापित उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ग्राम रामपुर थाना अमलाई को भदावी की धारा 307 में 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं ₹10000 की अर्थ दंड से दंडित किया गया है एक अन्य आरोपी परमानंद उर्फ गोलू पनीका पिता सइमालाल पनीका उम्र 31 वर्ष फरार है जिसकी तलाश लगातार जारी है प्रकरण में श्री एस एल कोष्टा उपसंचालक अभियोजन जिला शहडोल द्वारा पैरवी की गई

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