विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर सम्पन्न
शहडोल 28 जुलाई 2025- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के द्वारा नगर के सेंट्रल एकेडमी स्कूल, शहडोल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेंद्र सिंह परस्ते ने छात्र-छात्राओं बताया कि पास्को एक्ट वर्ष 2012 में बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, और अश्लील हरकतों से सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने छात्रों को बताया कि अगर कोई व्यक्ति स्कूल, समाज या घर में अनुचित व्यवहार करता है या उन्हें असहज महसूस कराता है, तो उसे नज़रअंदाज करने की बजाय तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षक या कानूनी सेवा संस्था को सूचित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 में भी जानकारी दें सकतें है। उन्होंने विद्यार्थियो को बचपन से जुड़े अन्य अधिकारों जैसे शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध कानून, तथा निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी भी दी। षिविर में विद्यालय के प्राचार्य श्री संजय मिश्रा, षिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहें।
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