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कलेक्टर ने फिरदोष खान उर्फ भैया को किया निष्कासित

 कलेक्टर ने फिरदोष खान उर्फ भैया को किया निष्कासित


कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ.केदार सिंह ने पुलिस अधीक्षक शहडोल के प्रतिवेदन के आधार पर आपराधिक गतिविधियो में संलिप्त होने पर थाना बुढार अंतर्गत धनपुरी वार्ड नम्बर 1 निवासी फिरदोष खान उर्फ भैया पिता महमूद खान को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा-5 की कंण्डिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा 7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुये म.प्र. राज्य के जिलों सीधी, मैहर, उमरिया, एवं अनूपपुर चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से 06 माह की कालावधि के लिये निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। 

जारी आदेश में कहा गया है अनावेदक इस आदेश की प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर विनिर्दिष्ट जिलों से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करें। आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में अनावेदक बिना मेरी लिखित अनुमति के उपरोक्त निर्दिष्ट जिलों की सीमाओं के अंदर प्रवेश नही करेगा। 

आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। निष्कासन आदेश 06 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।


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