जिले में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण के लिए तम्बाकू युवा मुक्त अभियान 3.0 चलाया जा रहा है
जिले में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण के लिए तम्बाकू युवा मुक्त अभियान 3.0 चलाया जा रहा है। जिसका मुख्य उद्देश्य युवा वर्ग को तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद, गुटका, सिगरेट आदि से सुरक्षित रखना है। पुलिस अधीक्षक श्री रामजी श्रीवास्तव की उपस्थिति में कोट्प्पा एक्ट अधिनियम के धारा 4,5,6 (अ) (ब) एवं धारा-7 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्णय लिया गया। पुलिस अधीक्षक श्री रामजी श्रीवास्तव ने जिले के पुलिस अधिकारियो को निर्देश दिए कि पुलिस अधिकारी अपने कार्य क्षेत्रान्तर्गत यह सुनिश्चित करें कि तम्बाकू, सिगरेट गुटका ई-सिगरेट आदि का विक्रय शिक्षण संस्थानों के आस पास नहीं हो। साथ ही हुक्कावार आदि संचालित नहीं हो इसके लिए सतत् कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में इस प्रकार की दुकान आदि संचालित नहीं हो और नाबालिक यदि तम्बाकू उत्पाद संबंधी सिगरेट गुटका आदि का क्रय-विक्रय करता है तो रोकने की कार्यवाही करें।
पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि कोट्प्पा एक्ट के उल्लघंन करने पर जुर्माना आदि की कार्यवाही कर जुर्माने की राशि जिला नोडल अधिकारी के पास जमा करंे। बैठक में जिला एपिडेमीयोलॉजिस्ट डॉ. अंशुमान सोनारे सहित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहें।
जिला नोडल अधिकारी डॉ. पुनीत श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा के मार्गदर्शन में तम्बाकू युवा मुक्त अभियान 3.0 के अंतर्गत में जिले के विद्यालयो में जन-जागरूकता के लिए जागरूकता रैली निकाली जा रही है। युवाओ को नशे का सेवन न करने की शपथ भी दिलाई जा रही है। विद्यालयो के प्राचार्यों को निर्देशित किया जा रहा है कि 100 मीटर के दायरे में कोई भी तम्बाकू, गुटका विक्रय की दुकान संचालित नहीं हो यह सुनिश्चित करें।
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