जिले में आतिशबाजी विक्रय के संबंध में दिशा-निर्देश जारी
कलेेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. केदार सिंह नें दीपावली पर्व 2025 के परिप्रेक्ष्य में जिले में विक्रय होने वाले आतिशबाजी के संबंध में दिशा- निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देश में कहा गया है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने अपने अनुभाग में पूर्व में प्रचलित लायसेंस का नवीनीकरण नहीं करते हुए शासन द्वारा जारी नए निर्देशों के तहत आनलाइन बेवसाइट के माध्यम से अथवा ऑफलाइन आवेदन प्राप्त कर थाना प्रभारी के संयुक्त प्रतिवेदन के साथ कलेक्टर कार्यालय के प्रस्तुत करेंगे। शहडोल शहर हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट सोहागपुर, मु.न.पा.अधि., नगर पालिका शहडोल, पुलिस अधीक्षक शहडोल, द्वारा सुरक्षित स्थान का चयन कर कलेक्टर कार्यालय से ले-आउट स्वीकृत कराने की कार्यवाही के पश्चात दुकानों की नम्बरिंग के साथ प्रस्तुत करेंगे। जिससे जारी की जाने वाली अनुज्ञप्ति ऑनलाईन प्रक्रिया सरलता से की जा सकें। इसी तरह अनुभाग अंतर्गत आतिशबाजी की दुकान लगाने के लिए सुरक्षित स्थान का चयन संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट समस्त, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) तथा अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा संयुक्त रूप से किया जाकर इस कार्यालय से ले-आउट का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। ले-आउट स्वीकृति का काय 15 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाए। तैयार व स्वीकृत ले-आउट अनुसार दुकान आवंटन का कार्य आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित कर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जाएगा।
आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञप्तिधारियों के पटाखा विक्रय अनुज्ञप्तियां 15 अक्टूबर 2025 से 20 अक्टूबर 2025 तक प्रदान की जाएगी। आतिशबाजी के भण्डारण एवं विक्रय हेतु तैयार शेड (दुकानें) की आपसी दूरी में कम से कम 03 मीटर दूरी होगी तथा दुकानें अग्निरोधी सामग्री / लोहे की चद्दरों से निर्मित किये जायेंगी। आतिशबाजी भण्डारण-विक्रय हेतु निर्मित शेड (दुकानें) एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होंगी। आतिशबाजी विक्रय हेतु तैयार शेड में अथवा शेडो की सुरक्षा हेतु निर्धारित दुकानों की आपसी 3 मीटर की दूरी पर होगी तथा दुकानों में तेल से जलने वाले लैम्पों, गैर लैंपों या खुली बत्तियों या कपड़े का उपयोग नहीं किया जायेगा । शेड में प्रकाश व्यवस्था सुरक्षित तकनीकी मापदण्ड अनुसार की जावेगी । प्रकाश व्यवस्था का ऑपरेटिंग सिस्टम पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए । आतिशबाजी विक्रय हेतु अस्थाई दुकानों का निर्माण अग्निरोधी सामग्री व तकनीकी रूप से गैर ज्वलनशील पदार्थों से किया जायेगा । लकड़ी रैक, कपड़े व शामियानों का उपयोग नहीं किया जाएगा। एक समूह में 50 से अधिक दुकानें अनुज्ञात नहीं की जाएंगी । नाबालिग बच्चों को अतिशबाजी का विक्रय नहीं किया जायेगा । लायसेंस नवीनीकरण किये बिना आतिशबाजी का विक्रय नहीं किया जावेगा । विक्रय स्थल पर आतिशबाजी का प्रदर्शन अनुज्ञात नहीं किया जावेगा । प्रत्येक लायसेंसधारी द्वारा दुकान के सामने अग्नि सुरक्षा हेतु बालू एवं पानी से भरी बाल्टियां रखी जाएं। आतिशबाजी के विक्रय हेतु निर्धारित परिसर मे 24 घंटे फायर बिग्रेड की सुविधा सुनिश्चित की जाए। आतिशबाजी अग्निरोधी सामग्री से बने शेड मे रखी जायेगी और इस तरह सुरक्षित होगी कि कोई अप्राधिकृत व्यक्ति उस तक न पहुंच सके। प्रत्येक मास्टर स्विच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिये। जिससे कि शार्ट-सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बंद हो जाये।
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