कलेक्टर डाॅ. केदार सिंह की अध्यक्षता में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम को सम्बोंधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि समाज के हर शिक्षित व्यक्ति का दायित्व है कि वह स्वयं जागरूक रहकर दूसरो को भी उपभोक्ता से संबंधित जानकारियां देकर उनके अधिकारो एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करें। हम सब किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है हमें हर वस्तु जांच परख कर खरीदनी और उपयोग करनी चाहिए। सही गुणवत्ता की चींजे सही दाम पर समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने का दायित्व भी हम सबका है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओ को खाद्य सामग्री खरीदेते समय सामग्री की गुणवत्ता और उस सामग्री की अंतिम तिथि अवश्य देखना चाहिए, मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपभोक्ताओ के लिए नापतौल, खाद्य आपूर्ति जैसी अन्य सभी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित जनहितकारी योजनाओ का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं एवं सोशल मीडिया जैसे अन्य माध्यमो में प्रसारित की गई भ्रामक जानकारियो से दूर रहें एवं आमजन को तथ्यात्मक जानकारी ही साझा की जाएं।
जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री विपिन पटेल ने कार्यक्रम को सम्बोंधित करते हुए कहा कि जब भी आपको खरीददारी करने जाना हो पहले से योजना बना कर जाएँ। जिन वस्तुओं को खरीदना है. उसकी एक सूची बना लें। इससे आप जरूरी सामान नहीं भूलेंगे और बिना जरूरत के सामानों की खरीददारी करने से बच सकेंगे, जिन पैकेट बन्द उत्पादों को आप खरीद रहे हैं उसके उपभोग की अंतिम तिथि की जाँच अवश्य करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पुराने और खराब वस्तुओं की खरीद करने जा रहे हैं, इसके अलावा, पैकेट पर अंकित अन्य सूचनाओं जैसे, कौन सी कंपनी ने उत्पाद को बनाया है उसका पता पैकेट पर अंकित होना चाहिए साथ ही वस्तु की मात्रा तथा बनाए जाने या पैक किए जाने की तिथि एवं बैच नं. लाट नं. अधिकतम खुदरा मूल्य आदि की जाँच अवश्य कर लेनी चाहिए। ऐसा करके आप नकली उत्पादों की खरीददारी से अपने को बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर खुला सामान खरीदते हैं तो उस सामान की गुणवत्ता के बारे में अच्छी तरह से पूछताछ करके ही खरीदें तथा उपयोग करने पर आपको उसमें किसी प्रकार की खराबी या मिलावट का अनुभव होता है तो तुरंत दुकानदार को वापस करें तथा उसे दुबारा ऐसा सामान न बेचने की हिदायत दें।
कार्यक्रम को समाजसेवी श्री बीपी तिवारी ने सम्बोंधित करते हुए कहा कि वस्तुओं की खरीददारी करने के बाद दुकानदार से रसीद कैशमेमों की माँग अवश्य करें। अगर दुकानदार रसीद देने में आनाकानी करता है तो उस दुकान से अगली बार सामान न खरीदें। उत्पादों के पैकेटों पर छपे गुणवत्ता युक्त चिह्नों जैसे, आईएसआई, एगमार्क, एफपीओ आदि का चिह्न देखकर खरीददारी करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार खाद्य सामाग्री में मिलावटी विक्रय करता है तो इसकी शिकायत खाद्य एवं औषधि प्रशासन को की जाए।
कार्यक्रम में अन्य सदस्यो ने भी अपने-अपने विचार साझा किये। इस अवसर पर कलेक्टर डाॅ. केदार सिंह ने जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री विपिन पटेल, अर्थाे सर्जन डाॅ. अरविंद अम्बेडकर, वरिष्ठ सर्जन, डाॅ. ओमप्रकाश चैधरी, राकेश कुमार, महेश सोनी, राहुल मिश्रा, नेपाल सिंह, श्री अशोक दुबे को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
इस अवसर पर जन परिषद चैप्टर के संभागीय अध्यक्ष श्री शुभदीप खरे, महिला अध्यक्ष श्रीमती सुरसरि मिश्रा, श्री विष्णु प्रताप सिंह, जिला चिकित्सालय के डाॅक्टर्स, पत्रकार सहित उपभोक्ता सरंक्षण के सदस्य एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहें।



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