कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के निर्देशानुसार शहडोल जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु खनिज विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है।
कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के निर्देशानुसार शहडोल जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु खनिज विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है।
इसी अनुक्रम में जिला खनिज अधिकारी श्री राहुल शांडिल्य ने जानकारी दी है कि व्यौहारी एवं सोहागपुर तहसील के क्षेत्रों में जांच की। तहसील ब्यौहारी अंतर्गत ग्राम- रसपुर झापर नदी से रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन की शिकायतें प्राप्त हो रहीं थीं। उक्त शिकायतों को संज्ञान में लेकर खनिज विभाग के द्वारा संबधित क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान ग्राम रसपुर तहसील व्यौहारी में महिन्द्रा ट्रैक्टर बिना नंबर का जिसका चेचिस क्रमांक MBNAAAEXAKJA04378 की जांच की गई । वाहन में लोड़ खनिज रेत के परिवहन से संबंधित वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर वाहन चालक के कब्जे से वाहन मय खनिज रेत जब्त कर वाहन को शासकीय अभिरक्षा थाना ब्यौहारी में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया।
इसी प्रकार ग्राम निपनिया, तहसील सोहागपुर में खनिज रेत का अवैध उत्खनन/परिवहन करते पाए गए वाहन मेटाडोर बिना नंबर जिसका चेचिस क्र. *MAT786009R7H14306* को जांच हेतु रोका गया। वाहन चालक द्वारा वाहन में लोड़ खनिज रेत के परिवहन से संबंधित वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। वाहन को मय खनिज रेत को जप्त कर थाना सोहागपुर की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया।
संबंधित वाहन चालकों एवं स्वामियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की गई।

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