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वाहनक्रेता को हेलमेट क्रय करना अनिवार्य, न करने पर पुलिस को करे सूचित :- कलेक्टर

 वाहन क्रेता को हेलमेट क्रय करना अनिवार्य, न करने पर पुलिस को करे सूचित :- कलेक्टर

कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. केदार सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में पदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए शहडोल जिले की सीमान्तर्गत संचालित समस्त दो पहिया वाहन विक्रेता एजेन्सियों को दो पहिया वाहन विक्रय करते समय उपभोक्ताओं को बिना हेलमेट के वाहन विक्रय किये जाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।


 जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी दो पहिया वाहन विक्रेता आई एस आई मार्क हेलमेट सहित वाहन का विक्रय करेगा तथा इसका उल्लेख सेल लेटर, वाहन विक्रय बिल में भी करेगा तथा इसकी लिखित सूचना क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ओर स्थानीय पुलिस थाना को देगा। यदि कोई वाहन क्रेता हेलमेट नहीं खरीदता तो उस वाहन क्रेता की सूचना संबंधित पुलिस थाना को देना होगा।


 आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित एजेन्सी/कंपनी के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश सिख समुदाय पर लागू नहीं होगा।

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